जौनपुर मजिस्ट्रेट ने लागू की धारा163 (निषेधाज्ञा) नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

जौनपुर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने लागू की धारा-163 (निषेधाज्ञा); नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
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HIGHLIGHTS
  • जौनपुर में आगामी त्योहारों (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि), विभिन्न परीक्षाओं के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से
  • जिला मजिस्ट्रेट श्री सैमुअल पॉल एन. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत संपूर्ण जौनपुर जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा (प्रतिबंधात्मक आदेश) लागू कर दी गई है।
  • जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा
  • और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जौनपुर में आगामी त्योहारों (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि), विभिन्न परीक्षाओं के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़!

बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्री सैमुअल पॉल एन. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत !

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संपूर्ण जौनपुर जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा (प्रतिबंधात्मक आदेश) लागू कर दी गई है। यह आदेश 02 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा।जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है !

कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Vivek Singh
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विवेक सिंह 24indianewslive.com के संचालक हैं. वह डिजिटल न्यूज़, मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 24 India News Live के माध्यम से तथ्यपरक, तेज और जनहित से जुड़ी खबरों को पाठकों तक पहुँचाने का उनका प्रयास है।

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