
जौनपुर में आगामी त्योहारों (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि), विभिन्न परीक्षाओं के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़!
बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्री सैमुअल पॉल एन. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत !
संपूर्ण जौनपुर जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा (प्रतिबंधात्मक आदेश) लागू कर दी गई है। यह आदेश 02 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा।जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है !
कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

















