
सुल्तानपुर में गुरुवार को शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पं. राम नरेश त्रिपाठी सभागार में वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम शाम करीब 4 बजे संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की और मस्जिद गिराए जाने के मुद्दे पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।संजय सिंह ने कहा कि जिस मस्जिद को गिराया गया है, उसे गिराना पूरी तरह गैरकानूनी है।
उन्होंने Places of Worship Act का हवाला देते हुए कहा कि यह कानून संसद ने बनाया है और इसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी व्यक्ति या सरकार को नहीं है।संजय सिंह ने कहा कि कानून के मुताबिक वर्ष 1947 से पहले मौजूद धार्मिक स्थलों के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च समेत सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है।
आप सांसद ने दावा किया कि संबंधित जमीन याकूब खान और वाहिद खान के नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि परिवार के पास वर्ष 1911 का बिजली का बिल भी मौजूद है। संजय सिंह के मुताबिक कलेक्ट्रेट परिसर में मंदिर और मस्जिद समेत संबंधित संपत्ति के दस्तावेजों में याकूब खान और वाहिद खान के नाम दर्ज हैं।
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब जमीन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं तो मस्जिद को गिराने का अधिकार किसी को नहीं बनता। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया।फिलहाल संजय सिंह के इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। वहीं, संबंधित जमीन और धार्मिक स्थल को लेकर प्रशासनिक एवं कानूनी पक्ष इस पूरे मामले में अहम माना जा रहा है।

















