
जौनपुर 14 अक्टूबर 2026 जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने अवगत कराया है कि शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद में एक अपंजीकृत खरपतवारनाशी साइ्रक्लोसिनोन के व्यापार,भण्डार और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार ने अवगत कराया कि इसके अनियंत्रित प्रयोग से मानव स्वास्थ के साथ-साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानो के हित में विभाग द्वारा ऐसे अपंजीकृत कृषि-रसायन उत्पादो से सावधान रहने की अपील की जाती है, साथ ही
साथ कीटनाशी विक्रेताओ को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबन्धित रसायन की खरीद-फरोख्त से पूरी तरह दूर रहें, यदि औचक निरीक्षण के दौरान
किसी भी विक्रेता के प्रतिष्ठान या गोदाम में यह अपंजीकृत रसायन पाया जाता है तो यह कीटनाशी “अधिनियम 1968” और कीटनाशी नियमावली 1971 का खुला उल्लंघन है उस कीटनाशी विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

















