जौनपुर में साहू समाज धर्मशाला पर कब्जे का आरोप डीएम से कार्रवाई की मांग

जौनपुर मुंगराबादशाहपुर। साहू समाज धर्मशाला की जमीन और भवन पर कथित अवैध कब्जे व निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। मामले में शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।
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HIGHLIGHTS
  • शिकायत में कहा गया है कि मेवालाल रमदेई से संबंधित मुकदमा संख्या 11/87 न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि इसी दौरान सूर्यलाल पुत्र मेहीलाल द्वारा दबंगई के बल पर धर्मशाला की
  • जमीन एवं मकान पर कथित रूप से कब्जा किया जा रहा है और निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने 25 सितंबर 2026 को
  • मुंगराबादशाहपुर को प्रार्थना पत्र भेजा था। इसके बाद 28 सितंबर को थानाध्यक्ष को भी प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस स्तर पर दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।
  • शिकायत में यह भी कहा गया है कि न्यायालय ने अभी किसी पक्ष के पक्ष में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है तथा मुकदमे में वरासत संबंधी बयान और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए…

जौनपुर मुंगराबादशाहपुर। साहू समाज धर्मशाला की जमीन और भवन पर कथित अवैध कब्जे व निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। मामले में शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।शिकायत में कहा गया है कि मेवालाल रमदेई से संबंधित मुकदमा संख्या 11/87 न्यायालय में विचाराधीन है।

आरोप है कि इसी दौरान सूर्यलाल पुत्र मेहीलाल द्वारा दबंगई के बल पर धर्मशाला की जमीन एवं मकान पर कथित रूप से कब्जा किया जा रहा है और निर्माण कार्य कराया जा रहा है।शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने 25 सितंबर 2026 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना मुंगराबादशाहपुर को प्रार्थना पत्र भेजा था।

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इसके बाद 28 सितंबर को थानाध्यक्ष को भी प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस स्तर पर दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सुनवाई के दौरान सूर्यलाल जायसवाल आदि ने ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें वे गलत और मामले से संबंधित नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उक्त लोग मूल मुकदमे में प्रतिवादी नहीं हैं, इसके बावजूद विवादित संपत्ति पर कब्जा कर रखा है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि न्यायालय ने अभी किसी पक्ष के पक्ष में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है तथा मुकदमे में वरासत संबंधी बयान और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।डीएम से तीन प्रमुख मांगेंशिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि—प्रकरण में धारा 145 के तहत कार्रवाई करते हुए विवादित आराजी एवं निर्माणाधीन मकान को कुर्क किया जाए।कानूनगो और लेखपाल से मौके की पूरी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।

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Vivek Singh
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विवेक सिंह 24indianewslive.com के संचालक हैं. वह डिजिटल न्यूज़, मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 24 India News Live के माध्यम से तथ्यपरक, तेज और जनहित से जुड़ी खबरों को पाठकों तक पहुँचाने का उनका प्रयास है।

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