
शाहगंज(जौनपुर) तहसील परिसर में जनसुनवाई के दौरान तहसीलदार के साथ कथित तौर पर अभद्रता, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में शाहगंज पुलिस ने एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है। तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
पुलिस के अनुसार, तहसीलदार शाहगंज सुलखा वर्मा ने 29 अक्टूबर 2026 को थाने में लिखित शिकायत दी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि सुबह करीब 11 बजे तहसील परिसर में जनसुनवाई के दौरान अधिवक्ता इंद्रजीत यादव निवासी धुधरी, सुल्तानपुर, थाना सरपतहा, अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर 2026 के आदेश के विपरीत आदेश पारित करने का दबाव बनाया।
तहसीलदार के मना करने पर कथित तौर पर गाली-गलौज और शोर-शराबा किया गया। शिकायत में सरकारी दस्तावेज फाड़ने का प्रयास करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं।*विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज*पुलिस ने तहसीलदार की तहरीर के आधार पर शाहगंज थाने में मुकदमा संख्या 380/2026 दर्ज किया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता !
(बीएनएस) की धारा 132, 221, 351(3), 352 और 3(5) के तहत अधिवक्ता इंद्रजीत यादव तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है।पुलिस के मुताबिक, शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इंद्रजीत यादव को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170, 126 और 135 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी को संबंधित न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया में जुटी है।

















